- 1. अपने पते एवं फोन में परिवर्तन की सूचना कार्यालय को अवश्य दें।
- 2. प्रतिदिन सूचना पट अवश्य देखें।
- 3. अपनी साइकिलों एवं मोटर साइकिलों को साइकिल स्टैण्ड में ही रखें।
- 4. अपना परिचय-पत्र सदैव साथ रखें इसे कभी भी देखाजा सकता है।
- 5. महाविद्यालय में पान मसाला, बीडी सिगरेट, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है।
- 6. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा उपस्थिति कम होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा अर्थ दण्ड के साथ-साथ छात्र को अन्य निर्णय भी मान्य होगा।
- 7. अनुशासनहीनता एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र/छात्राएं दण्ड के भागीदार होंगे, सतर्क रहें।
- 8. सूचनाएं एकत्र करना छात्र/छात्राओं का दायित्व है, ‘सूचना नहीं मिली’ पता नहीं था’ जैसे तर्को को महाविद्यालय प्रशासन कोई मान्यता प्रदान नहीं करेगा।
- 9. सभी छात्र/छात्रायें महाविद्यालय से सम्बन्धित कार्यों हेतु स्वयं उपस्थित होंगे।
- 10. छात्र/छात्रायें महाविद्यालय परिसर और फर्नीचर का ध्यान रखेगें। महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा को क्षतिपूर्ति देनी होगी।
- 11. महाविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना बाहर के व्यक्तियों को महाविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- 12. महाविद्यालय के सामान्य कार्यो में हस्तक्षेप या अनुशासन भंग करने की अनुमति किसी भी छात्र/छात्रा को नहीं है।
- 13. उपयुक्त नियमों की अवहेलना करने पर छात्र/छात्रा के विरुध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसमें जुर्माना, महाविद्यालय प्रवेश पर कुछ दिनों की रोक या महाविद्यालय से निष्कासन सम्मिलित है। महाविद्यालय प्रशासन बिना कोई कारण बताए ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।
- 14. किसी भी नियम परिनियम एवं प्रावधान आदि की व्याख्या के सम्बन्ध में उ॰प्र॰ शासन एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की परिनियमावली एवं समय पर जारी शासनादेश एवं अध्यादेश सर्वोपरि होगें।
- 15. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।